आठवें वेतन आयोग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भेजे जाने वाले नियम एवं निर्धारण मे सरकार के सुझावों मे सम्मिलित किए जाने हेतु वरिष्ठ नागरिक पेशंनर सेवा सस्थान ं उत्तर पदेश के सुक्षावो में सम्मलित किये जाने हेतु नो सूञीय विन्दुं पर अपर मुख्य सचिव बित्त को ज्ञापन सौपां. बरिष्ठ्पे नागरिक पैशंनर सेवा सस्थान ं उत्तर पदेश के सुक्षावो को सम्मलित किये जाने हेतु नो सूञीय विन्दुंओ का ज्ञापन अपर मुख्य सचिव बित्त उत्तर प्रदेश शासन को पेषित किया. गया.
ज्ञापन मे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित आठंवेँ वेतन आयोग के सम्मुख न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन की दर 30% प्रतिशत से बढ़कर 40% किए जाने तथा न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन ₹25000 प्रतिमाह किए जाने सहित पेंशनर्स की मृत्यु होने पर बड़ी दर पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान 10 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु होने का जो भी पहले हो किया जाए ् इसी प्रकार राशिकृति पेंशन का पुनर्स्थापन पांचवें वेतन आयोग एवं छठवें वेतन आयोग की सस्तुतियो के आधार पर 12 वर्ष किया जाए पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर 65 वर्ष पर 10% की बढ़ोतरी सत्तर वषँ पर 20% 75 वर्ष पर 30% 80 वर्ष का 40% और 85 वर्ष पर 50% 90 वर्ष में 75% और 100 वर्ष का 100% पेंशन की बढ़ोतरी का सुझाव भेजने का अनुरोध किया है.पारिवारिक पेंशन की अनुमंता में विधवा पुञबधू को भी सम्मिलित किए जाने के साथ,मृत्यु गेचुटी को उसकी 1 वर्ष कीसेवा पर कम से कम मासिक उपलब्धियां का 5 गुना किए जाने की मांग की गईइसके अतिरिक्त अतिरिक्त एक्स ग्रैशिया एक मुश्त कंपैंसेशन पेंशन में वृद्धि के साथ, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अर्जित अवकाश मिलने वाली अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिन से बढ़कर 360 किए जाने की मांग प्रमुख है इ सकी जानकारी देते हुए बरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान के महामंत्री बी के तिवारी तिवारी ने बताया कि शीघृ ही एक पृतिनिधि मण्डल भारत सरकार की बित्तमञी से भी मिल कर प्रदेश के पेंशनरो की समस्याओं परचचाँ कर अवगत करायेगा जायेगा.