लेखपालों का भी स्थान्नतरण होगा जिले के बाहर। सरकार का फैसला, नायब तहसीलदार ,कानूनगो , लेखपालों का हुआ प्रदेशस्तरीय सम्वगँ धोषित

सरकार का बड़ा फैसला; नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी का अब राज्य कैडर, अधिसूचना जारी

प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव,प्रधान सचिव, सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।
हिमाचल प्रदेश के भू-अभिलेख निदेशक राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।  नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य स्थापना संबंधी मामलों को निदेशक भू-अभिलेख के स्तर पर बनाए रखा व निपटाया जाएगा। सरकार ने आदेश दिए है कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में इस आशय का संशोधन नहीं हो जाता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती-पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ओंकार चंद शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।  बता दें, राजस्व कर्मी राज्य कैडर का विरोध कर रहे हैं

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