पेंशनर्स संगठन के प्रयास से मिली आम जनता और संगठनों को राहत


महोबा।
 महोबा सहित प्रदेश भर के डाकघरों में पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट बुकिंग करने के समय प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों के मोबाइल नम्बर की अनिवार्यता के रूप में दर्ज करने एवं संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान किये जाने की वाध्यता से आम नागरिकों विशेषकर सामाजिक संगठनों, पेंशनर संगठनों को उत्पन्न गंभीर समस्याओं के बारे में भारत दूरसंचार मंत्री को वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री बी0के0 तिवारी ने ईमेल भेजकर ध्यान आकर्षण कराने पर हरिओम शर्मा सहायक महानिदेशक डाक संचालन प्रभाग भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2026 द्वारा अवगत कराया है कि पंजीकृत स्पीड पोस्ट की बुकिंग के सामान्यतय प्रेषक को मोबाइल नं0 दर्ज किया जाना अपेक्षित होगा यदि पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट किसी व्यक्ति के स्थान पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय अथवा अन्य संवैधानिक/वैधानिक संस्थाओं के कार्यालय को सम्बोधित हो तो ऐसे मामले में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नं0 दर्ज करना अनिवार्य नहीं होगा साथ ही विभाग को यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किये जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किये गये है।
उक्त जानकारी देते हुये संस्थान के महामंत्री बी0के0 तिवारी ने बताया कि प्रदेश भर के डाकघरों के कार्मिकों द्वारा मनमानी पूर्ण कार्य प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, पेंशनर संगठनों को होने वाली परेशानी को दूर करने की मांग की गयी थी जिस पर सहायक निदेशक डाक तार विभाग भारत सरकार द्वारा पत्र भेजकर की गयी कार्यवाही से अवगत कराया है जिससे अब सरकारी कार्यालय को ज्ञापन, शिकायत, सूचना का अधिकार आवेदन व अन्य महत्वपूर्ण आवेदन भेजने में अनावश्यक बाधाओं का सामना नहीं करना पडेगा। श्री तिवारी डाक तार विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा निर्देशों का पालन कराने की अपेक्षा की है।

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